भारत आयकर कैलकुलेटर — नई कर व्यवस्था
नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था की तुलना करें। धारा 87A छूट, 80C, 80D कटौती और 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित। 100% निःशुल्क।
किसी भी कर या कटौती से पहले अपनी सकल आय दर्ज करें
RSU वेस्ट, वार्षिक बोनस, या एकमुश्त राशि — सीमांत दर पर कर
PPF, ELSS, LIC, गृह ऋण मूलधन, EPF आदि। अधिकतम ₹1,50,000। केवल पुरानी व्यवस्था।
चिकित्सा बीमा प्रीमियम कटौती: ₹25,000 तक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)। केवल पुरानी व्यवस्था।
स्व-कब्जे वाले मकान पर गृह ऋण ब्याज: ₹2,00,000/वर्ष तक। केवल पुरानी व्यवस्था।
80C सीमा से अलग NPS योगदान पर अतिरिक्त कटौती। अधिकतम ₹50,000। केवल पुरानी व्यवस्था।
भारत में आयकर कैसे काम करता है — FY 2024-25
भारत में दो कर व्यवस्थाएं हैं: नई कर व्यवस्था (FY 2023-24 से डिफ़ॉल्ट) जिसमें कम दरें हैं लेकिन अधिकांश कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं, और पुरानी कर व्यवस्था जिसमें 80C, HRA, गृह ऋण ब्याज जैसी कटौतियां मिलती हैं। नई व्यवस्था में धारा 87A छूट के कारण ₹7 लाख तक की कर योग्य आय पर शून्य कर लगता है।
| कर योग्य आय (नई व्यवस्था) | कर दर |
|---|---|
| ₹0 – ₹3,00,000 | 0% |
| ₹3,00,001 – ₹7,00,000 | 5% (87A छूट से 0%) |
| ₹7,00,001 – ₹10,00,000 | 10% |
| ₹10,00,001 – ₹12,00,000 | 15% |
| ₹12,00,001 – ₹15,00,000 | 20% |
| ₹15,00,001 से अधिक | 30% |
मुख्य कटौतियां और छूट
- मानक कटौती: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था में ₹75,000 (पुरानी व्यवस्था में ₹50,000)
- धारा 80C: PPF, ELSS, LIC, EPF, गृह ऋण मूलधन — अधिकतम ₹1,50,000 (केवल पुरानी व्यवस्था)
- धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम — ₹25,000 तक (वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹50,000)
- धारा 24b: स्व-कब्जे वाले घर पर गृह ऋण ब्याज — अधिकतम ₹2,00,000
- धारा 80CCD(1B): NPS योगदान — ₹50,000 तक अतिरिक्त (पुरानी व्यवस्था)
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर: सभी आयकर पर 4%
ITR दाखिल करने की समयसीमा
वेतनभोगी और बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए: 31 जुलाई। ऑडिट वाले मामलों के लिए: 31 अक्टूबर। ITR ऑनलाइन incometax.gov.in पर दाखिल करें।
अग्रिम कर (Advance Tax): यदि TDS के बाद कर देनदारी ₹10,000 से अधिक है तो चार किस्तों में भुगतान करें।